1 किमी दूर दुकान को बताया गया 5.4 किमी
प्रशासनिक लापरवाही उजागर
बेमेतरा 17 अप्रैल :- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महादेव कावरे ने जिले के परपोड़ी नगर पंचायत में संचालित देशी मदिरा दुकान परपोड़ी को राजनांदगांव जिले में होने वाली द्वितीय चरण निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित होने से लोकसभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 16 अप्रैल 2019 को सायं 5 बजे से 18 अप्रैल 2019 को मतदान समाप्ति तक देशी मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस. 2 (घघ) की फुटकर दुकान को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित कर बन्द किया गया । परन्तु बेमेतरा जिले के ही नगर पंचायत थान खमरिया जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिले के ग्राम पैलपार से से लगा हुआ है पैलपार की सरहद से थान खमरिया स्थित देसी व अंग्रेजी शराब दुकान की दूरी महज 1 किलोमीटर दूर है जिन्हें बंद न किया जाना निर्वाचन आयोग की बड़ी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि शासन को जो दूरी प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसमें थान खमरिया शराब दुकान को 5.4 किलोमीटर दूर बताया गया गलत दूरी जारी किए जाने के कारण 16 अप्रैल को 5:30 बजे से बंद होने वाली दुकान आज 17 अप्रैल को देर शाम तक चलती रही शराब दुकान खुली होने से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिले अंतर्गत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शराब प्रेमी मतदाता यहां से शराब की बोतल ले जा रहे जो लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव डाल सकती है । इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने कहा कि दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त दुकान को बंद नहीं किया गया था , जानकारी लगने एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल उक्त दोनों शराब दुकानें बंद कर दी गई है । अब देखना यह है कि गलत दूरी प्रमाण पत्र बनाने वाले लापरवाह अधिकारी पर निर्वाचन आयोग क्या कड़ी कार्रवाई करता है कुछ लोगों की सजगता से यह मामला उजागर हुआ अन्यथा चुनाव के दिन तक थान खमरिया शराब दुकानो की शराब राजनांदगांव लोकसभा में अपना प्रभाव डालती रहती ।



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